हरियाणा में अब हर घर की महिला होगी आत्मनिर्भर, सैनी सरकार दे रही रही है 5 लाख रूपए का लोन, जानें जरुरी शर्तें -Haryana Matrushakti Udyamita Yojana 2025

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana 2025: हरियाणा सरकार अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सशक्त बने। जिससे वह आगे आए उनके आगे आने से राज्य आगे बढ़े।
बता दें कि ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना जिसका नाम मात्र शक्ति उद्यमिता योजना है, जो हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
इस योजना से उन महिलाओं को भरपूर फायदा मिलेगा जिनके पास पैसे नहीं है। अब इसी कड़ी में सरकार द्वारा इन महिलाओं को आर्थिक को सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से द्वारा 5 लाख रुपए तक की सुविधा प्रदान की जा रही है।
जिससे महिला अपना काम शुरू कर सके और सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सके। आईए जानते हैं इस योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें
1. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
3.आवेदक महिला पहले किसी भी बैंक से लिए गए ऋण पर डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
लाभ
इस योजना के तहत समय पर किस्त चुकाने पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेकर करें ये काम शरू
अधिक जानकारी के लिए बता दे की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहद आप ये काम शरू कर सकते है।
परिवहन वाहन
ऑटो रिक्शा
छोटे मालवाहक वाहन
तिपहिया वाहन
ई-रिक्शा व टैक्सी
सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून
ब्यूटी पार्लर
टेलरिंग
बुटीक
फोटो कॉपी शॉप
पापड़ बनाना
अचार बनाना
कन्फेक्शनरी
फूड स्टॉल
आइसक्रीम बनाने की यूनिट
बिस्किट बनाना
हैंडलूम
बैग बनाना
कैंटीन सेवा
हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
2 पासपोर्ट साइज फोटो
रिहायशी प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र
हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की विस्तृत जानकारी कैसे प्राप्त करेंगें
इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए निगम कार्यालय के जिला प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।