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अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से ट्रांसफर होगा गाड़ी, सरकार बदलने वाली है नियम, पढ़े पूरी खबर 

 

Vehicle transfer new rule  आप अगर अपनी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए NOC की जरूरत पड़ती है और इसके लिए बार-बार आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।


 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीति आयोग की एक कमेटी ने सुझाव दिया है कि दो राज्यों के बीच वहां ट्रांसफर करते समय एनओसी के जरूरत को खत्म कर दिया जाए जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार भी किया जा रहा है। अगर यह नया नियम लागू होता है तो गाड़ी मालिकों को आरटीओ से एनओसी नहीं लेना होगा और प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।


 अब आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होगा गाड़ी


 अगर कोई व्यक्ति अभी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे राज्य में करना चाहता है तो उसे कई तरह की कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसे राज्य के आरटीओ से एनओसी लेना होता है। इसके बाद नए राज्य उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देता है इसके साथ ही मालिक को पुराना  RC, फिटनेस सर्टिफिकेट टैक्स की रसीद और एनओसी जैसी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं जिसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है।


 अब इन डॉक्यूमेंट की केवल पड़ेगी जरूरत 

 अगर नया नियम लागू होता है तो निक की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करते समय आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा।