हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश में 31 मार्च नहीं अब इस तारीख से लागू होंगे तीन नए कानून- Haryana three new laws
Haryana three new laws: हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तीन नए कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार हरियाणा में अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने को लेकर सरकार बेहद गंभीर फैसला लेने जा रही है।
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपराधों को रोकने हेतु प्रदेश में तीन नए कानून 31 मार्च की जगह अब 28 फरवरी तक लागू करने की आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अवैध तरीके से विदेश में जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आदेश दिए हैं।
इसके अलावा भारत देश में अवैध तरीके से आने वाले घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने और कड़ी कार्रवाई करने हेतु हरियाणा पुलिस को आदेश दिए हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने हेतु फरवरी-मार्च के बजट सत्र में कठोर कानून बनाने जा रही है।
31 मार्च नहीं 28 फरवरी तक लागू होंगे हरियाणा में तीन नए कानून
हरियाणा प्रदेश में सरकार तीन नए कानून 31 मार्च की जगह 28 फरवरी तक लागू करने जा रही है। पुलिस अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो बदमाश विदेश में बैठकर अपने गुर्गों से अपराध करा रहे हैं।
हरियाणा पुलिस उप ऐसे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने तीन नए कानूनों को लेकर कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा, जो इन कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में 28 फरवरी तक इन्हें लागू कर देगी।