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Punjab Winter School Holiday Update: पंजाब के इस जिले में स्कूली बच्चो की बल्ले बल्ले, दो दिन लगातार बंद रहेंगें स्कूल, हो गया छुट्टी का एलान, आदेश जारी

Haryanaline: पंजाब समेत उतर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल है। इस कड़ाके की ठंढ में पंजाब के मनसा जिले के इन स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की जिले में शनिवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। 
 

Punjab School Holdiay: हरियाणा पंजाब समेत उतर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल है। इस कड़ाके की ठंढ में पंजाब के मनसा जिले के इन स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की जिले में शनिवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। 

18 जनवरी को स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान

शनिवार की छुट्टी को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 18 जनवरी 2025 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है।

दो दिन लगातार बंद रहेंगें स्कूल

इसी के साथ बच्चों को एक नहीं दो छुटियाँ मिलने वाली है। बता दे की शनिवार को छुट्टी मिलने के बाद रविवार की भी छुट्टी है। कड़ाके की सर्दी के बिच दो डिन लगातार बच्चे घर पर रहेगें 
 

जिला मजिस्ट्रेट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा के लिए निर्धारित स्कूलों में एक दिन की छुट्टी (सिर्फ स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए) घोषित की है।  


उन्होंने बताया कि यह परीक्षा सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) बुढलाडा, 
सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) बुढलाडा, 
सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़के) बरेटा
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) बरेटा
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल झुनीर
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल भम्मे कलां
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) सरदूलगढ़
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़के) सरदूलगढ़
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) मानसा 
 सरकारी सेकेंडरी स्कूल (लड़के) यह मानसा में होगी।

बता दे की इसी के चलते 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को एक दिन का अवकास सर स्कूली बच्चो को दिया गया है ताकि टैस्ट देने वाले परीक्षार्थी अच्छे से अपना एग्जाम कर सके। 

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त स्कूलों का सारा स्टाफ रेगुलर दिन की तरह स्कूलों में उपस्थित रहेगा। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत होगी। उपरोक्त आदेश 18 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।