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Fastag New Rules: बिना फास्टैग के वाहन चालकों को राहत, दोगुने की जगह अब लगेगा 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क

वाहन चालकों को अब दोगुने की जगह 25% अतिरिक्त शुल्क ही देना होगा। सोमवार से खटकड़ टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होगा। बिना फास्टैग की गाड़ी चालक द्वारा टोल क्रॉस करने के लिए फिलहाल दो गुना टोल टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। अब दो गुना टोल टैक्स की जगह निर्धारित टोल रेट से केवल 25 प्रतिशत टैक्स ही अतिरिक्त देने होंगे।
 

Fastag Relief Update: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिना फास्टैग के वाहन चालकों को राहत दी है। वाहन चालकों को अब दोगुने की जगह 25% अतिरिक्त शुल्क ही देना होगा। सोमवार से खटकड़ टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होगा। बिना फास्टैग की गाड़ी चालक द्वारा टोल क्रॉस करने के लिए फिलहाल दो गुना टोल टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। अब दो गुना टोल टैक्स की जगह निर्धारित टोल रेट से केवल 25 प्रतिशत टैक्स ही अतिरिक्त देने होंगे।

उदाहरण के लिए जैसे की एक गाड़ी का 100 रुपए टोल टैक्स निर्धारित है। अगर उसके पास फास्टैग है तो केवल 100 रुपए ही टोल टैक्स कटेगा। नए नियम के तहत अगर फास्टैग नहीं है तो 125 रुपयों का भुगतान करना होगा। पुराने नियम के तहत चालक के 200 रुपए टोल टैक्स के लगते। नया नियम लागू होने पर एक वाहन चालक को 100 रुपए रेट के टोल टैक्स पर 75 रुपए की बचत होगी। पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई से ही करनी होगी। आज सोमवार से नया नियम लागू हो जाएगा।

खटकड़ टोल प्लाजा के सुपरवाइजर भोपाल सिंह ने बताया कि नए नियम के लिए कंप्यूटर को अपडेट किया गया। सोमवार से नए नियम के लागू होने से एक वाहन चालक को 100 रुपए पर 75 रुपए की बचत होगी। नकद भुगतान डबल रेट के हिसाब से ही टैक्स कटेगा।

वाहन चालकों ने नए नियम की सराहना की

वाहन चालक अजय भारद्वाज, दिनेश राठी, जगत सिंह, प्रताप लाठर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम की सराहना की। वाहन चालकों ने कहा कि बिना फास्टैग वाहन चालकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। जो वाहन चालक किसी कारण फास्टैग नहीं बनवा पाए। उनको आर्थिक बोझ ज्यादा सहन नहीं करन पड़ेगा। 

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिना फास्टैग के वाहन चालकों को राहत दी। वाहन चालकों को अब दोगुने की जगह 25% अतिरिक्त शुल्क ही देना होगा। आज सोमवार से खटकड़ टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होगा। - कलमकर, मैनेजर, खटकड़ टोल प्लाजा, जींद।