हरियाणा में कोचिंग संस्थान को लेकर नया नियम लागू, अब ये गलती करने पर रद्द होगी मान्यता, देखें
Haryana News: हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कोचिंग संस्थानों को लेकर नया नियम बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को इन नियमों का पालन करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 24 अगस्त 2026 को हरियाणा के प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट रूल्स 2026 से संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई।
इस नियम को लागू कर दिया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत पहले से चल रहे और नए स्थापित होने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को इस नियम का पालन करना होगा।
कोचिंग संस्थानों के लिए नया नियम लागू
अब कोचिंग संस्थान खोलने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ₹10000 रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करनी होगी। इसके बाद 30 दिन तक विभाग के द्वारा कोचिंग संस्थान की जांच की जाएगी और उसके बाद अगर कोई कमी मिलती है तो उसे दूर करने के लिए भी समय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब 3 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन वैध होगा इसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
मान्यता प्राप्त शब्द नहीं कर सकते इस्तेमाल
नए नियम के अंतर्गत नए कोचिंग संस्थानों के प्रचार को लेकर भी एक प्रावधान जारी किया गया जिसके अंतर्गत अब रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग ही करना होगा। प्रचार प्रचार के लिए किसी भी गलत तरीके से किसी नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
नए नियम के अंतर्गत अब कोचिंग संस्थानों को यह भी बताना होगा कि उनके कोचिंग संस्थान में कौन-कौन सा सुविधा विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। ऑनलाइन सब की जानकारी देनी होगी। भ्रामक प्रचार प्रसार करने से कोचिंग की मान्यता रद्द हो सकती है।