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गेस्ट टीचर्स की लगी लॉटरी, 58 में रिटायरमेंट के साथ मिलेगी ये सुविधा, CM सैनी ने किया बड़ा ऐलान 

 

 

Good News For Guest Teachers : हरियाणा सरकार के द्वारा राजकीय स्कूलों में काम करने वाले 12000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 2019 में जो अतिथि शिक्षकों के लिए कानून बनाया गया था उसमें संशोधन किया गया है। मंगलवार को सैनी सरकार के द्वारा हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम 2026 को लागू किया गया जिसके अंतर्गत अतिथि अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु को 58 साल निर्धारित किया गया है इसके साथ ही साथ अवकाश ट्रांसफर और अनुशासन से लेकर इस्तीफा तक के नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

 महिलाओं को मिलेगी 22 दिन की छुट्टी 

 नए नियमों के अनुसार पुरुष अतिथि अध्यापकों को 10 दिन और महिला को 22 दिन का आदमी का अवकाश दिया जाएगा इसके साथ ही दो बच्चों पर 15 दिन पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार अतिथि अध्यापकों को केवल ग्रीष्म अवकाश में ही विदेश जाने की अनुमति मिलेगी।

 30 जून से पहले रिटायरमेंट लेने वाले अतिथि शिक्षकों को मिलेगा यह लाभ

 नए नियम के अनुसार आकस्मिक अवकाश के लिए अधिकार के रूप में अब दवा नहीं किया जा सकता और जिन अतिथि शिक्षकों का जिस वर्ष रिटायरमेंट होने वाला है उस वर्ष अवकाश के पात्रता उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर तय की जाएगी। 30 जून से पहले रिटायरमेंट होने वाले पुरुष शिक्षकों को 5 दिन और महिला शिक्षकों को एक 11 दिन का आदमी का अवकाश मिल पाएगा।

 तबादले को लेकर भी नया नियम

 नए नियम के अनुसार अतिथि शिक्षकों के तबादले पर सरकार के द्वारा नया नियम लाया गया है। महिलाओं को उनके इच्छा के अनुसार तबादला दिया जाएगा।

 वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार से बिना किसी शर्त 60 साल की नौकरी चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों के संयुक्त यूनियन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अजय लोहान ने सरकार से इन सेवा नियमों को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को यह सेवा नियम मंजूर नहीं है उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए इससे काम कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा