हरियाणा में बेटियों की शादी पर अब सरकार देगी 51 हजार रुपए, ऐसे उठाएं लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपए थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को स्वयं की शादी और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई
एक भी दिव्यांग हो, कन्यादान स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है। एसडीएम ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71 हजार रुपए की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपए की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51 हजार रुपए की सहायता राशि मिलती है।
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक gov.in/http://shadi.edisha. पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।