हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: हरियाणा में खरीदना है प्लॉट तो तो जान लें नया नियम, वरना बढ़ेगी परेशानी
Haryana news: हरियाणा में तेजी से अवैध कॉलोनी बनाया जा रहा है जिसपर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब एक एकड़ से कम रिक्त भूमि की अदला बदली के लिए एनओसी (NOC) जरूरी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन 2026 एक्ट लाया जाएगा।
सरकार के द्वारा विधेयक में संशोधन करके इसके लिए सख्त नियम बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार का उद्देश्य धारा 7 के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले जमीनों की अदला बदली को रोकना है। हरियाणा सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनी पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
सरकार ने बताया कि कुछ छोटे भूखंडों की अदला बदली करके बाद में अधिसूचित शहरी क्षेत्र में कहीं बड़े अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे हैं। इसे कानूनी रूप में एक्सचेंज कहा जाता है लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है जिसके वजह से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ने अब जमीन अदला-बदली के लिए NOC लागू कर दिया है।