हरियाणा में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर नया नियम लागू, अब ये गलती करने पर तुरंत होगी जेल, देखें
Haryana News: हरियाणा सरकार के द्वारा डेयरी प्रोडक्ट को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब दूध के जगह किसी वनस्पति तेल स्टार्च और रसायन का उपयोग करके बनने वाले पनीर और घी की बिक्री को अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा नॉन डेयरी प्रोडक्ट और घी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा।
ढाबा होटल में मक्खन के नाम पर परोसी जा रहे वनस्पति तेल और देसी घी के नाम पर मिठाइयों में पॉम तेल का इस्तेमाल करना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो रहा था।
बाजार में बिकने वाले ज्यादातर पनीर है नकली
हरियाणा सरकार के एक सर्वे में पाया गया है की मार्केट में बिकने वाले 70% से अधिक पानी नकली है। इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। त्यौहार का शुरुआत होने से पहले ही नकली पनीर और मिलावटी घी का इस्तेमाल रोकने के लिए नियम बना दिया गया है और नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
अगर कोई भी दुकानदार ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा और उसे जेल जाना होगा। एनालॉग पनीर को बनाने में दूध के बजाय वनस्पति तेल या फैट,सोया और दूसरे पौधे से मिलने वाले प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पनीर पर अब एनालॉग पनीर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि लोगों को पता लग सके कि यहां ओरिजिनल पनीर नहीं है। सरकार के द्वारा लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।