{"vars":{"id": "114287:4880"}}

Haryana News: हरियाणा में जमीन इस्तेमाल के नियम बदलेंगे, जानिए किन कामों को मिलेगी छूट

 

 

Haryana News: हरियाणा में जमीन के इस्तेमाल को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा विकास योजनाओं की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा लैंड यूज़ जून में क्या गतिविधियां की जा सकती है इसकी लंबी सूची देने की बजाय किन गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर भी तैयारी की जाए।

 

सैनी सरकार के द्वारा ज़ोनीग नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सरकार इस पर विचार भी करेगी। सामने जानकारी के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए 30 दिन के अंदर सभी लोगों से आपत्ति मांगी है।

 

रिहायसी जोन उद्योग से लेकर खनन तक पर रोक प्रस्ताव संबंधित सूची तैयार किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, रीसाइक्लिंग यूनिट, रेडी मिक्स कंकरीट एवं हार्ट मिक्स प्लांट साइबर पार्क डाटा सेंटर आदि रिहाइसी इलाके में लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

 

समय जानकारी के अनुसार लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई गई। इसमें इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रांसपोर्ट डिपो एयरपोर्ट एयर स्टेशन रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन आदि भी शामिल है।

रिहाइसी कॉलोनी के पास खनन करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इसके साथ ही साथ विस्फोटक से जुड़े कारोबार पर भी रोक लगाया जाएगा। आवासीय कमर्शियल कॉलोनी पर भी नया नियम बनाया जाएगा।