Haryana News: पानी के बिल को लेकर हरियाणा में नया नियम, प्लॉट के साइज से तय होगा शुल्क
Haryana News: हरियाणा के शहरी क्षेत्र में पानी की नई दरों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार के द्वारा पानी के दरों को लेकर नया नियम बनाया गया है जिसके अंतर्गत अब उपभोक्ता कर पानी का खर्च सिर्फ उसकी खपत से तय नहीं होगा बल्कि घर में पानी का मीटर लगा है या नहीं और प्लॉट कितना बड़ा है यह दोनों बातें मासिक बिल पर असर डालेगी।
हरियाणा सरकार के द्वारा नई व्यवस्था में हर साल पानी के दलों में 5% के बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया है। सरकार के द्वारा जिन घरों में मीटर लगे हैं उनके कनेक्शन में पानी की खपत के आधार पर स्लैब तय किया गया है।
नए नियम के अनुसार 10 किलो लीटर तक पानी की दर ₹3 प्रति किलो लीटर होगी वहीं अगर 10 से 20 किलो लीटर पानी है तो ₹6 और 20 से 30 किलो लीटर है तो 9.50 रुपए और 30 किलो लीटर से अधिक है तो ₹12 प्रति किलो लीटर के दर से पैसा लिया जाएगा। यानी कि सरकार के नए नियम के अंतर्गत जितना खर्च बढ़ेगा उतना ही पैसा भी बढ़ेगा।
जिन लोगों के घर में पानी का मीटर नहीं लगा है उन्हें खपत के आधार पर नहीं बल्कि मकान के साइज के आधार पर पैसा देना होगा। सरकार के द्वारा जल्द ही इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। हर 6 महीने पर शुल्क में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी लाया गया है।