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Haryana property Transfer Rule : हरियाणा में प्रापर्टी ट्रांसफर करना हुआ अब और भी आसान, जानें नए नियम

Haryana News : सरकार ने परिवार के भीतर अचल संपत्ति के आजीवन हस्तांतरण में पूर्ण छूट का लाभ पुत्री के बच्चों यानी नाती पोतों तक विस्तारित किया है
 

Haryana property Transfer Rule Changed : हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। 

 बता दे की सरकार ने उन लोगों को राहत देने का कार्य किया है जो प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटा करते थे और स्टाफ शुल्क को लेकर भी परेशान रहते थ। 

 बता दें अब सरकार ने परिवार के भीतर अचल संपत्ति के आजीवन हस्तांतरण में पूर्ण छूट का लाभ पुत्री के बच्चों यानी नाती पोतों तक विस्तारित किया है


वित्तीय आयुक्त ने जारी किया सुधार 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने 2014 की अपनी अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में भाषाई अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक औपचारिक सुधार जारी किया है। Haryana News :

 स्टाम्प शुल्क माफ किया 

 अधिक जानकारी के लिए बता दे की मिश्रा ने बताया कि 16 जून, 2014 को हरियाणा सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 9 के तहत संपत्ति के मालिक के जीवित रहते हुए खून के रिश्तों (जैसे माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियां, भाई-बहन और जीवनसाथी) के पक्ष में किए गए संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया था।  Haryana News :