हरियाणा में कमर्शियल gas cylinder के लिए नया नियम लागू, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Haryana gas cylinder new rule: हरियाणा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की पहली खेप पहुंच चुकी है। पश्चिम एशिया युद्ध संकट की वजह से 13 मार्च को कमर्शियल गैस सिलेंडर के आपूर्ति पर रोक लग गई थी। हालांकि अब आपूर्ति पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आज शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर हरियाणा पहुंच चुका है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू
राज्य में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू किया गया है। गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से 15 दिनों के लिए बनाई गई राशनिंग प्रणाली के अनुरूप कनेक्शन के 20% सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
अब इच्छा के अनुसार नहीं मिलेंगे सिलेंडर
राज्य सरकार के द्वारा रहता है किया गया है कि अब दुकानदारों को उनके इच्छा के मुताबिक गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। गैस एजेंसी संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार की सख्त निगरानी रहेगी।
किसी ने अगर घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में गैस की कालाबाजारी देखने को मिल रही है जिसके बाद सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू किया है।
कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ₹500 लेकर 1 किलो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। घरेलू सिलेंडर का व्यवसाय में उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि अब सबसे पहले स्कूल और अस्पतालों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। दुकानदारों से पहले अब अस्पतालों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।