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जींद जिले में शामलात भूमि पर बने पुराने मकानों का होगा नियमितीकरण, समय-सीमा हुई तय

जींद जिले के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रहने वाले अब अपने मकानों को वैध करवा सकेंगे। इसके लिए पात्र लोगों को 16 जनवरी तक बीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह सुविधा केवल उन मकान मालिकों को मिलेगी, जिनके मकान 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने थे।
 

Jind News: जींद जिले के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रहने वाले अब अपने मकानों को वैध करवा सकेंगे। इसके लिए पात्र लोगों को 16 जनवरी तक बीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह सुविधा केवल उन मकान मालिकों को मिलेगी, जिनके मकान 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने थे।

उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसमें जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, मकान का साइट प्लान, मकान की फोटो और कब्जे से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हैं।

सभी दस्तावेज सही तरीके से तैयार करके ही आवेदन जमा करें, ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। आवेदन मिलने के बाद बीडीपीओ को 7 कार्य दिवस के भीतर साइट का निरीक्षण करना होगा और निरीक्षण रिपोर्ट डीसी को सिफारिश सहित भेजनी होगी। यदि डीसी प्रस्ताव को ग्राम पंचायत के हित में सही मानते हैं, तो इसे 7 दिनों में पंचायती राज निदेशक को भेजा जाएगा। भूमि का मूल्य निर्धारण पंचायती राज निदेशक करेंगे।

प्रस्ताव मिलने के 10 दिनों में भूमि का मूल्य तय कर स्वीकृति दी जाएगी। मूल्य निर्धारण वर्ष 2004 की कलेक्टर रेट या उसके बाद उपलब्ध दर का 1.5 गुना होगा। उन्होंने कहा कि 2004 की दर उपलब्ध नहीं होने पर निकटतम वर्ष की दर लागू होगी।

आवेदक सभी दस्तावेज तैयार कर समय रहते बीडीपीओ कार्यालय में आवेदन जमा करें, ताकि उनका मकान बिना किसी देरी के वैध हो सके और उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके।