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हरियाणा में इन लोगों की बल्ले बल्ले, विवाह पर 2.50 लाख की आर्थिक सहायता देगी सैनी सरकार 

 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम, पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार-प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में जानकारी दी।

Haryana news:इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की /लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

बैठक मं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम, पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार-प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में जानकारी दी।
 

सभी वर्गों में सदभाव जरूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक समरसता प्रदेश के कल्याण का प्रमुख आधार है।

सभी वर्गों को परस्पर सदभाव से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीएम को बताया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत 2023-24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीमानुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान किया जा चुका है।

"मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना' के तहत वित्त 2024-25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के अलावा 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है।