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Jind News: जींद जिले के व्यापारियों, उद्यमियों और किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी 70% तक छूट

हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को पुराने कर विवादों से राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। जींद जिले की डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह योजना 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर बकाया मामलों का सरल और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जाएगा।
 

Jind News: हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना 2026 के तहत प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों के साथ किसानों को भी ब्याज राशि पर 70% तक छूट का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को पुराने कर विवादों से राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। जींद जिले की डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह योजना (एकमुश्त निपटान योजना-2026 हरियाणा) 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर बकाया मामलों का सरल और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में लागू योजना को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था और हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाकर अपने पुराने कर विवाद समाप्त किए थे। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने योजना को दोबारा लागू किया है।

1 से 10 लाख रुपए तक मिलेगी 60% छूट

डीसी ने बताया कि सात कराधान अधिनियमों के तहत लंबित मामलों को इस योजना (एकमुश्त निपटान योजना-2026 हरियाणा) में शामिल किया गया है। जिन करदाताओं पर किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। वहीं, एक लाख रुपए से अधिक के बकाया मामलों में श्रेणी के अनुसार कर राशि में 30 से 70 प्रतिशत तक छूट और ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत (एकमुश्त निपटान योजना-2026 हरियाणा) तक की राहत मिलेगी। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपए तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ से 60 करोड़ रुपए तक कर में 30 प्रतिशत छूट दी गई है।

डीसी ने जींद जिले के व्यापारियों से की अपील 

डीसी ने जिले के व्यापारियों, उद्योगपतियों से अपील की कि वे योजना (एकमुश्त निपटान योजना-2026) का अधिकतम लाभ लें। पुराने कर बकाया मामलों का निपटान कराएं। योजना को उन्होंने सुनहरा अवसर बताया। विस्तृत जानकारी के लिए व्यापारी जिला आबकारी एवं कराधान विभाग कार्यालय, जींद से संपर्क कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर भी जानकारी मिलेगी। (एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा-2026)