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 हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर लगा पूर्ण प्रतिबंध रद्द, HC का बड़ा फैसला 

हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के सितम्बर 2026 तक विदेश यात्रा पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को मनमाना, असंगत और जरूरत से ज्यादा कठोर करार देते हुए रद्द कर दिया है।
 
कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर लगा पूर्ण प्रतिबंध रद्द
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Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की सरकार के आदेश पर अब HC ने बड़ा फेंसला सुनाया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब विदेश जा सकेंगें जिसपर सरकार ने रोक लगा राखी थी। 

मनमाना, असंगत और जरूरत से ज्यादा कठोर निर्णंय 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ( HC ) ने हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के सितम्बर 2026 तक विदेश यात्रा पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को मनमाना, असंगत और जरूरत से ज्यादा कठोर करार देते हुए रद्द कर दिया है।

स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा

अधिक जानकारी के लिए बता दे की हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा का अधिकार महज प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। 


सरकार ने दी ये दलील 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विशेषकर ईंधन और अन्य आवश्यक संसाधनों को प्रभावित किया है।

 इसी वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए ईंधन बचाने, संसाधनों का संरक्षण करने और सरकारी खर्च कम करने के लिए मितव्ययता के तौर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। 

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी सेवा में होने के आधार पर पूरे वर्ग को विदेश यात्रा से रोकना स्पष्ट रूप से मनमाना है।