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BREAKING NEWS: बिजली विभाग की सांसद के खिलाफ बड़ी कार्यवाई , धारा 135 के तहत बिजली चोरी का मामला हुआ दर्ज

बिजली विभाग के नियमों के अनुसार बिजली चोरी करने के मामले में धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। बिजली चोरी के मामले में धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो जुर्माने के साथ-साथ तीन साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच पड़ताल के दौरान अगर किसी प्रकार की दखलंदाजी की जाती है तो दखलअंदाजी करने वाले व्यक्ति पर अलग से भी एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है।
 
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लोकसभा सांसद पर धारा 135 के तहत एफआईआर हुई दर्ज

BREAKING NEWS: देश में बिजली चोरी के मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोकसभा सांसद (MEMBER OF PARLIAMENT) के खिलाफ आज एक बड़ा एक्शन लिया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली चोरी के मामले में संबल लोकसभा (SAMBHAL LOKSABHA)  से सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ बड़ी कार्यवाई की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की संभल लोकसभा सीट से सांसद जियाउर्रहमान के घर आज सुबह जब बिजली अधिकारी जांच करने पहुंचे तो उनके घर पर लगे मीटर पर अतिरिक्त लोड पाया गया। बिजली चोरी की घटना का पता लगने के बाद बिजली विभाग ने लोकसभा सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है।

लोकसभा सांसद पर धारा 135 के तहत एफआईआर हुई दर्ज

उत्तर प्रदेश राज्य की संबल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान के घर बिजली चोरी पकडे जाने पर के मामले में पुलिस ने धारा 135 के तहत FIR दर्ज कर ली है। जब बिजली विभाग के कर्मचारी लोकसभा सांसद के घर जांच करने पहुंचे तो सांसद के पिता अधिकारियों से बहस बाजी करते हुए जांच में दखल डालने लगे। अब खबर आ रही है कि पिता पर भी कर्मचारीयों की जांच में दखल डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो सकती है।

बिजली चोरी के मामले में जमाने के साथ हो सकती है 3 वर्ष की सजा 

बिजली विभाग के नियमों के अनुसार बिजली चोरी करने के मामले में धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। बिजली चोरी के मामले में धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो जुर्माने के साथ-साथ तीन साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच पड़ताल के दौरान अगर किसी प्रकार की दखलंदाजी की जाती है तो दखलअंदाजी करने वाले व्यक्ति पर अलग से भी एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है।