Haryanaline_Logo

हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री अब होगी आसान, पटवारी को पांच, कानूनगो को 3 दिन में करना होगा इंतकाल

इंतकाल के मामलों के निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। अव पटवारी को पांच दिन में और कानूनगो व वृत्त राजस्व अधिकारी को तीन दिन में मामला निपटाना होगा।
 
HARYANA PROPERTY Registry:
Whatsapp-Group


HARYANA PROPERTY Registry: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है।  बता दे की प्रदेश में जमीन खरीदने, बेचने या विरासत में मिलने के बाद अब दाखिल खारिज यानी इंतकाल (म्यूटेशन) के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 

निपटारे की समय-सीमा तय 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा सरकार ने इंतकाल के मामलों के निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। अव पटवारी को पांच दिन में और कानूनगो व वृत्त राजस्व अधिकारी को तीन दिन में मामला निपटाना होगा।

वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि सरकार ने लंबित मामलों और तकनीकी परेशानियों पर नजर रखने के लिए अलग निगरानी प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। किसी मामले में देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक पांच लाख से अधिक इंतकाल

(म्यूटेशन) के मामले निपटाए जा चुके हैं। करीब 40 हजार पुराने मामले अभी लंबित हैं। इनकी जांच दो दिन में पूरी करने और सही पाए जाने पर 10 दिन में नई व्यवस्था में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक 

23 जून से शुरू हुई स्वचालित इंतकाल व्यवस्था में रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। लोगों को अलग से आवेदन करने या बार-बार तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे ऑनलाइन अपने मामले की स्थिति भी देख सकेंगे।

व्हाट्सएप पर मिलेगी जानकारीः 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की इंतकाल (म्यूटेशन) के हर चरण की जानकारी आवेदक को व्हाट्सएप पर दी जाएगी। दस्तावेज भी आसान भाषा हिंदी में तैयार किए जाएंगे।