EPFO: यूटिलिटी ईपीएफओ क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा तो करें यह काम, जाने पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ ने बताया कि गलतियों में सुधार के लिए 8% दावे वापस भेजे गए हैं, परंतु अयोग्य पाए गए 14 प्रतिशत दावो को रद्द कर दिया गया है उन्होंने आगे यह बताया कि किन-किन कारण से अक्सर दावे रद्द हो रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से निर्धारित निकासी या कर्ज के वशिष्ठ मापदंड पूरा नहीं करने वाले व अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती करने वाले कलेम रद्द कर दिए जाते हैं।
1. किसी प्रकार की जरूरी प्रक्रिया का पालन न करने या क्लेम के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में न लगाने पर भी दावे को अयोग्य माना जाता है.
2. किसी प्रकार की गलत डिटेल्स या अधूरी जानकारी दर्ज करने पर भी क्लेम का आवेदन वापस हो सकता है।
3. आमतौर पर ईपीएफओ क्लेम रद्द करने और वापस करने की वजह भी बताता है मामला सुलझाने के लिए कारण जानना जरूरी है।
4. पात्रता सही करें: यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस वशिष्ठ दावे के लिए आवेदन किया है उसकी पात्रता मानदंड को आप पूरा करते हैं.
5. किसी प्रकार की रखी गई कमियों को जल्द ठीक करें ईपीएफओ गलतियों या अधूरी जानकारी के बारे में आपको ज्ञात करवाता है।
6. आपका दावा रिजेक्ट करने पर देखें अधूरी दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी में गलतियां शामिल हो सकती है।
7. ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल्स दस्तावेज या किसी भी आवश्यक जानकारी को अपडेट करके इसे सुधारा जा सकता है।
रिजेक्ट होने पर दोबारा करें क्लेम
क्लेम रिजेक्ट होने पर मामला सुलझाने के बाद आप इपीएफ ओ मेंबर पोर्टल या उमंग एप के माध्यम से दोबारा क्लेम कर सकते हैं पहले यह पक्का कर ले की सभी जरूरी अपडेट और सुधार कर लिए गए हैं।
इनमें गलत डिटेल्स ,अधूरी दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी में गलतियां शामिल हो सकती है ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल आप अपडेट भी करवा सकते हैं।