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Gold loan: गोल्ड लोन कंपनियों पर आरबीआई की सख्ती, ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट में देनी होगी हर जानकारी

 
Rbi

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब गोल्ड लोन कंपनियों पर सख्ती कर दी है। अब गोल्ड लोन कंपनियों को अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट में नीलामी समेत सभी प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों के साथ जो एग्रीमेंट कंपनियां करेंगी, उनमें सोने की शुद्धता, वजन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की जांच का मानकीकरण किया जाएगा। इसमें गोल्ड कंपनी को ग्राहक को लोन एग्रीमेंट में नीलामी प्रक्रिया, मूल्य और पुनर्भुगतान से संबं​धित सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी। असके अलावा जो ग्राहक ​शि​क्षित नहीं हैं, उनको उनके गवाहों की मौजूदगी में शर्तें समझानी होंगी। 
 

सभी कंपनियों के लिए एक समान प्रक्रिया


जो कंपनियां लोगों को गोल्ड लोन देती हैं, उनको अब सभी प्रकार की जानकारियां ग्राहकों को देनी सुनि​श्चित करनी होगी। इसमें सोने की शुद्धता, वजन और जांच के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसा नियम सभी कंपनियों के लिए एक समान होगा। इसके लिए सभी प्रक्रियाओं का विवरण ग्राहकों की जानकारी के लिए कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर भी प्रद​र्शित करना होगा। कंपनियां ग्राहक की मौजूदगी में ही कर्ज मंजूर कर सकेंगे और गारंटी परीक्षण भी करना होगा। 
जो लोग अनपढ़ होंगे, उनके गवाह की होगी मौजूदगी
आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियां को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ग्राहक अ​शि​क्षित होंगे, उनको सभी प्रकार की जानकारियां उनके गवाह की मौजूदगी में देनी होगी। यह सभी जानकारी ग्राहक की भाषा में ही बतानी होगी। इसमें सोने के मूल्य के अनुपात में कर्ज का उल्लंघन भी शामिल करना होगा। इस प्रकार के नियम बनाए जाने के बाद लोन कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। मुथूट फाइनेंस कंपनी के शेयर 6.70 प्रतिशत टूट गए। वहीं आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी को भी अपने शेयर में 2.56 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा।