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लोन लेने के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाए तो किसे भरना होगा लोन, वसूली के लिए बैंक क्या-क्या हथकंडे अपना सकता है

लोन लेने के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाए तो किसे भरना होगा लोन, वसूली के लिए बैंक क्या-क्या हथकंडे अपना सकता है
 
LOAN NEWS

Loan recovery: इस समय कई प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को लोन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति घर मकान बिजनेस गाड़ी आदि के लिए किसी न किसी प्रकार का लोन ले रहे हैं और उसे ब्याज के साथ चुकाते भी हैं। बैंक किसी व्यक्ति को लोन देने से पहले उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री एक बार जरूर चेक करता है। अगर लोन लेने वाले किसी व्यक्ति की कोई कारणवंश मृत्यु हो जाती है तो यह स्थिति बैंकों के लिए भी पेचीदा बन जाती है इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बैंक किस प्रकार वसूली करता है। 

लोन लिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद प्रॉपर्टी को बेंच सकता है बैंक 

अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक सबसे पहले उस लोन के को- एप्लिकेंट से संपर्क साधते हैं. अगर लोन का को -एप्लिकेंट भी लोन चुकाने में असमर्थ दिखाई देता है तो बैंक गारंटर, मृतक के परिजनों या कानूनी उतराधिकारी से संपर्क करते हैं। संपर्क करके बचे हुए बकाया पैसों के लिए उन्हें रीपेमेंट के लिए कहते हैं। अगर कोई भी लोन लेने वाले व्यक्ति के परिजन भरपाई नहीं कर पाते हैं तो बैंक मृतक की प्रॉपर्टी को बेंच सकते हैं और उसे बेचकर अपने बकाया पैसों की वसूली कर सकते हैं।

होम लोन, कार लोन लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु के बाद 

होम लोन और कार लोन जैसी परिस्थितियों में बैंक खरीदे गए गाड़ी को सीज कर देते हैं। गाड़ी या मकान सीज करने के बाद उसकी नीलामी आयोजित की जाती है नीलामी में प्रॉपर्टी बिकने के बाद बैंक अपने लोन की वसूली करते हैं। इसके अलावा किसी अन्य लोन में बैंक कर्जदार  मृतक की अन्य प्रॉपर्टी भी सीज कर उसे बेच सकते हैं। इस तरह की स्थिति में कर्जदार के परिवार के लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने लिए कम से कम एक करोड रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी करवाए । ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर टर्म इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से लोन की रकम दी जा सके ।