भुलकर भी कर दी भुगतान संबंधी यह गलती तो लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन

RBI New Guideline: देश में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) द्वारा बैंकिंग संबंधी नियमों को लेकर समय-समय पर बदलाव किया जाता है। आरबीआई द्वारा बैंकिंग सेक्टर के नियमों में बदलाव हेतु जारी की जाने वाली गाइडलाइन का बैंकिंग से जुड़े सभी लोगों को पालन करना अनिवार्य होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा भुगतान संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।
आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS act) के तहत नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब बैंकों के साथ-साथ भुगतान सेवा से जुड़ी कंपनियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
कानून प्रणाली का उल्लंघन करने के बाद बैंकों और भुगतान सेवा से जुड़ी कंपनियों पर लगाया जाएगा दंड
आरबीआई द्वारा भुगतान संबंधी नए नियम लागू करने के बाद
अब किसी प्रकार की भुगतान प्रणाली बिना अनुमति के संचालित करने या गोपनीय जानकारियां लीक करने पर इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए बैंकों और भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों पर भारी दंड लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बैंकों या भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों पर पहले अधिकतम जुर्माना राशि 5 लाख रुपये रखी गई थी जिसे अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बढ़ाकर 10 लाख रुपए या फिर उलंघन से जुड़ी राशि से दोगुना में से कोई एक दी गई है। जुर्माना राशि में यह बढ़ोतरी जन विश्वास अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद की गई है। यह बदलाव आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद 22 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गया है।
रिजर्व बैंक द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद इस प्रकार रहेंगे नए नियम
आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद भुगतान संबंधी नियम अब बदल चुके हैं। पाठकों को बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपनी प्रवर्तन कार्रवाई को और प्रभावशाली बना दिया है। इसके लिए प्रवर्तन कार्रवाई हेतु नियमों में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब विदाउट लाइसेंस के भुगतान संबंधी सेवाओं का संचालन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा किसी भी बैंक या भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनी द्वारा
गोपनीय और प्रतिबंधित जानकारियों का खुलासा करने पर उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना किसी बैंक या भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनी द्वारा समय से नहीं भरा गया, तो दंड के अलावा प्रतिदिन 25,000 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। RBI द्वारा लगाया जाने वाला यह अतिरिक्त जुर्माना तब तक जारी रहेगा, जब तक भुगतान संबंधी उलंघन को संबंधित बैंक या कंपनी द्वारा ठीक नहीं कराया जाता।