आयकर विभाग का अपडेट, करदाताओं को मिलेगी राहत

Income Tax Departments update:आयकर विभाग ने विभाग में लंबित अपील प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ नये दिशा निर्देश किए हैं ताकि लंबित प्रकरणों का निपटारा जल्दी किया जा सकें। विभाग में पिछले चार-पांच वर्षों से ज्यादा लंबित अपील के प्रकरणों के कारण करदाताओं का भी नुकसान हो रहा है एवं सरकार को भी कर की राशि नहीं मिल पा रही है। अब अपील के लंबित अवधि के आधार पर कुछ टारगेट तय किए गए हैं।
एक्सपर्ट बताते हैं कि 31 मार्च 2024 को 5.49 लाख अपील पेंडिंग थी जबकि, 31 मार्च 25 को 5.39 लाख अपील्स पेंडिंग थी। इसे आयकर इतिहास में पहली बार पेंडिंग अपील्स घटना बताया जा रहा है।
नए निर्देशों के तहत एक अक्टूबर 2020 से पुरानी सभी अपील्स जिनमें, डिस्प्यूटेड डिमांड 25 लाख से कम है, वे अपील्स फेसलेस से जेसीआईटी अपील्स को ट्रांसफर की जाएंगी। धारा 154 के रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील्स को भी फेसलेस से जेसीआईटी के पास ट्रांसफर किया जाएगा। एक अक्टूबर 2020, से पुरानी अपील्स के डिस्पोजल पर एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे।
टैक्स ला बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने बताया कि आयकर में बहुत बड़ी संख्या में अपीलें लंबित है। कुछ अपीलों में तो वर्षों बाद भी पहला नोटिस जारी नहीं हुआ है।