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Income tax: आयकर रिटर्न देर से भरने पर कितना देना होगा जुर्माना? जानें अंतिम तारीख और नियम

 
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ITR Filling: इस बार इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते रिटर्न फाइल कर लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी और जुर्माने से बचा जा सके।

अगर कोई व्यक्ति तय तारीख के बाद ITR फाइल करता है, तो उसे लेट फीस के साथ कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे- उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर असर पड़ता है, लोन लेने में परेशानी हो सकती है, रिफंड क्लेम करने में देरी हो सकती है और वीजा प्रक्रिया में भी दिक्कत आ सकती है।
 

लेट फाइलिंग पर जुर्माना इस प्रकार है

1. जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

2. जिनकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।

3. अगर टैक्स बकाया है तो उस पर हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा।

ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

1. सही ITR फॉर्म का चुनाव करें (ITR-1 से ITR-4 तक)।

2. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से अपने लिए सही विकल्प चुनें।

3. समय पर ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें।

4. इन बिंदुओं का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के टैक्स रिटर्न समय पर और सही तरीके से फाइल कर सकते हैं।