Income tax: इनकम टैक्स का गलत नोटिस मिले तो तुरंत करें यह कार्रवाई

काफी लोग आयकर विभाग का नोटिस देखते ही एकदम घबरा जाते हैं। ऐसे नोटिस देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि आपने इनकम टैक्स से कुछ छिपाया है तो आपको कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। आयकर विभाग से जो नोटिस आते हैं, वह आपकी गलतियों की वजह से आते हैं। इसमें आप गलत रिफंड के लालच में, गलत फार्म को सिलेक्ट करने तथा बैंक की गलत जानकारी देते हैं तो आपको नोटिस जा सकता है।
कई बार आयकर विभाग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के कारण भी आपको नोटिस भेज देता है। इनकम टैक्स का यह नोटिस आपको एक मौका देता है ताकि आप किसी तरह के मिसमैच का विवरण रख सकें। इसलिए इस मिसमैच को ठीक करना चाहिए।
जब आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो उसके बाद आयकर विभाग का काम शुरू हो जाता है। उसकी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो रिकार्ड का मिलान करती है। यह यूनिट अपने खुद के रिकार्ड से फार्म 16, फार्म 26एएस, एआईएस तथा टीआईएस के साथ मिलान करता है। इसके बाद इसमें कुछ भी अबनॉमर्ल मिलता है तो आयकर विभाग की तरफ से आयकर दाताओं को सेक्शन143(1) के नोटिस जारी किए जाते हैं।
नोटिस आने का कारण खोजें
यदि आपके पास आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आता है तो आपको इसका कारण पता लगाना होगा। कई बार अधिक टैक्स बकाया होने के कारण नोटिस मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नोटिस में यह लिखा होगा कि आपको कितना टैक्स देना है और यह किस वर्ष से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह भी बताया गया होगा कि यह नोटिस आपको किस सेक्शन के तहत भेजा गया है। जैसे धारा 143(1), 147, 156 दर्शाई गई होंगी, इसके बाद इसके बारे में पढ़े।
सही जानकारी नहीं होना
आपके पास नोटिस आता है और कई बार उसमें गलत जानकारी हो सकती है। ऐसे में आप अपनी ऑनलाइन आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं या इसका उत्तर दर्ज करवा सकते हैं। यदि नोटिस की बात आपको समझ में नहीं आ रही हों तो फिर आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं। आप यह नोटिस सीए को दिखाएं, वह आपकी परेशानी हल कर देगा।