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ITR filing: 31 जुलाई से पहले भरें आईटीआर, आईटीआर भरने से पहले जाने आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में अंतर

 
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इस वित्तवर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस दौरान आपको आईटीआर दा​खिल करनी चाहिए। यदि आप देरी से आईटीआर दा​खिल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज या शुल्क लग सकता है। इसलिए आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर दा​खिल करनी चाहिए। आईटीआर दा​खिल करने से पहले आपको आईटीआर-1 और आटीआर-2 में अंतर का भी पता होना चाहिए।
 

कौन भर सकता है ITR-1 
आईटीआर-1 को हम साधारण मानते हैं। यह लोगों के लिए आसान भी है। यदि किसी व्य​क्ति की आय 50 लाख या इससे कम है तो वह आईटीआर-1 भर सकता है। यदि आपकी आय पेंशन या फिर सेलरी से है तो आपको इसी आईटीआर को भरना होगा। यदि आपके पास जुआ, लॉटरी या इ​क्विटी शेयरों से आय आ रही है तो वह इसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा यदि व्य​क्ति के पास एक ही संप​त्ति है और उसके पास विदेशों से कमाई नहीं होती है और वह भारत का नागरिक है तो आईटीआर-1 भर सकता है। 


आईटीआर-2 फाइल करने के लिए योग्यता
आईटीआर-2 को वही फाइल कर सकता है जो किसी कंपनी का निदेशक है। इस व्य​क्ति की आय 50 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कृ​षि की आय 5 हजार रुपये से ज्यादा होती है। इसके अलावा किसी व्य​क्ति ने विदेशों से कमाई की हो या फिर शेयर मार्केट से मुनाफा कमाया है तो वह आईटीआर-2 भर सकता है। इसके अलावा किसी व्य​क्ति के पास एक से ज्यादा संप​त्ति हो। इसके अलावा यदि आपने अपनी आय जुआ, लॉटरी, या अन्य सोर्स से कमाई हो तो भी वह व्य​क्ति आईटीआर-2 भर सकता है। 
 

आपको कौन सी आईटीआर भरनी चाहिए
यह व्य​क्ति की पात्रता पर निर्भर करता है कि वह कौन सी आईटीआर के तहत आता है। यदि आप धारा 90 या 91 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर-2 भरनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम का भी चुनाव कर सकते हैं।
 

न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख 50 हजार रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसमें सेक्शन 80सी के लाभ नहीं मिलेंगे। आप सेक्शन 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये की टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस 80सी सेक्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन करना चाहिए। यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है।