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ITR filing: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आज है आखरी मौका, जानिए कैसे भरें आइटीआर, न भरने पर कितना लगेगा जुर्माना

ITR filing: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आज है आखरी मौका, जानिए कैसे भरें आइटीआर, न भरने पर कितना लगेगा जुर्माना
 
,इनकम टैक्स रिटर्न

ITR filing deadline: जो लोग 31 जुलाई 2024 के पहले समय सीमा तक आईटीआर नहीं भर पाए थे, वे अब विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न  नहीं  किया है तो आज 15 जनवरी 2025 को लास्ट मौका है। आयकर विभाग ने इस साल के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया था।

इसके अलावा जो लोग पहले ही रिटर्न भर चुके हैं वह जरूरत पड़ने पर संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। परंतु संशोधित रिटर्न से करदाताओं को अतिरिक्त रिफंड या कर दायित्व में कमी का लाभ नहीं मिलने वाला है।

कितनी लगेगी लेट फीस और जुर्माना 

अगर आपकी वार्षिक आय ₹500000 तक है तो लेट फीस के रूप में ₹1000 हैं। और ₹500000 से अधिक आय होने पर यह फीस ₹5000 तक हो जाती है इसके अलावा धारा 234 ए के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी लग सकता है। 

किस प्रकार भरे इनकम टैक्स रिटर्न(itr)

सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करें अपना पैन नंबर दर्ज करने के बाद अपनी आय के अनुसार उपयुक्त आइटीआर फॉर्म चुने। 
मूल्यांकन वर्ष 2024 -25  का चयन करें। उसके बाद अपनी व्यक्तिगत आए जानकारी और छूट का विवरण इसमें भरे। देरी से भरने की फीस का भुगतान करें फिर आधार लिंक ओटीपी के माध्यम से फॉर्म को सबमिट कर दें।
रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करें या भौतिक रूप से आयकर कार्यालय में जमा करवाकर आए।

अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो क्या हो सकता है 
अगर किसी व्यक्ति ने आज की तारीख तक आइटीआर नहीं भरा है तो जमाने के साथ-साथ कानूनी नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है और आप अपने टैक्स लॉस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे , समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न भरने का कोई विकल्प नहीं बचता है।
इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि समय रहते हुए रिटर्न फाइल करें