ITR: आईटीआर फाइल करना क्यों है जरूरी, इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर क्या नुकसान हो सकते हैं

यदि कोई भी व्यक्ति समय से आईटीआर फाइल नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे कुछ समय के लिए तारीख आगे बढ़ाकर मौका देता है जैसे की 2023-24 का आईटी आर किसी ने फाइल नहीं किया था तो 15 जनवरी तक लेट फीस भरकर आइटीआर जमा करवा सकता था जिसमें यदि कुल व्यक्ति की आय 5 लाख से कम हो तो आपको ₹1000 लेट पीस देनी थी कुल आए 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो ₹5000 की लेट फीस देकर आप आरटीआर भर सकते थे।
किस-किस सिचुएशन में आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है।
1.सेविंग अकाउंट में टोटल डिपाजिट रकम 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है तो आइटीआर फाइल करना अनिवार्य है।
2. यदि किसी का एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है और उनमें एक करोड़ से ज्यादा पेमेंट जमा कर दी गई है तो आइटीआर भरना आवश्यक है।
3. यदि पर्सनल या किसी दूसरे व्यक्ति के विदेश यात्रा करने पर 2 लाख से ज्यादा खर्च होता है तो आइ टी आर भरना आवश्यक है।
4. अगर कोई व्यक्ति 1 साल में एक लाख से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करता है तो उसे आइटीआर भरना आवश्यक है।
5. बिजनेस में टोटल टर्नओवर या ग्रोथ रिसीवटस 60 लाख से अधिक होता है तो आइ टी आर भरना आवश्यक है।
6. अगर किसी भी प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।
7. टोटल टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन 25000 या उससे ज्यादा हो तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है.
रिटर्न ना भरने पर नुकसान
बिलेटेड आईटीआर फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हैं परंतु तय समय के अंदर रिटर्न ने भरने पर कई नुकसान भी है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार निर्धारित तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं लेकिन अब आईटीआर भरने पर आप इसका किसी प्रकार से फायदा नहीं ले सकेंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई प्रकार के सोर्स होते हैं जिनसे आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है। आइ टी आर दाखील न करने पर आयकर विभाग उन जानकारी के आधार पर आपको नोटिस भेजता है नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है।