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motor vehicle act:मोटर व्हीकल एक्ट मैं होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, गाड़ी के ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो नहीं मिलेगा पेट्रोल और फास्टैग

motor vehicle act:मोटर व्हीकल एक्ट मैं होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, गाड़ी के ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो नहीं मिलेगा पेट्रोल और फास्टैग
 
Motor vehicle act
Motor vehicle act: Big changes are going to happen in the Motor Vehicle Act, if these documents of the vehicle are not there then you will not get petrol and fastag.

मोटर व्हीकल एक्ट: अगर आपके पास गाड़ी है और आपकी गाड़ी का भी आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया है तो अब आप जल्दी करवा ले जिसके पीछे कारण यह है कि आने वाले समय में जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं है उनको पेट्रोल डीजल और फास्टैग भी नहीं मिलेगा इसके साथ ही बिना बीमा वाले वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के उपाय व विचार करने को कहा है। इनमें कई प्रकार के सुझाव शामिल होंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी परिवहन के साधनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक कर दिया जाएगा यह बीमा दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है आवश्यक होने के बावजूद भारतीय सड़कों पर आधे से अधिक वाहन बिना बीमा के इस समय सड़कों पर चल रहे हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंत्रालय इन प्रस्ताव पर काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी ही इन नियमों में बदलाव किया जाएगा। इन नियमों के तहत वाहन संबंधी सेवाओं को बीमा कवर से जोड़ा जाएगा ।साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे।