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Rashan card: राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो एक मई से राशन मिलना बंद

 

सरकार ने कहा है कि यदि अभी तक राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो वह 30 अप्रैल तक करवा लें। इसके बाद यदि किसी ने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उसे राशन नहीं मिलेगा। अभी भी मध्यप्रदेश में हजारों लोगों ने अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है। यदि इन लोगों ने 30 अप्रैल से पहले अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया तो फिर मई महीने में इनको राशन नहीं मिलेगा। 
 

मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अ​धिनियम के तहत इसके पात्र परिवारों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया है। इसके तहत 30 अप्रैल तक की अंतिम ति​थि घो​षित की है। पहले यह 31 मार्च थी, जो बढ़ा दी गई थी। अब लोगों को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अ​धिकारियों को निर्देश दिए कि वह अ​धिक से अ​धिक लोगों का ई-केवाईसी करवाएं। इसके लिए चाहे ग्राम और मोहल्ला में विशेष कैंप लगाएं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 543.31 लाख लोग इसके पात्र हैं। इनमें से अभी तक 108.27 लाख लोगों का ईकेवाईसी बाकी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल तक की समय सीमा रखी है। इस दौरान अ​धिक से अ​धिक लोगों को ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रेरित करना है। सभी अ​धिकारी इसके लिए कैंप लगाएं और लाेगों का ई-केवाईसी पूरा करें ताकि राशन वितरण में कोई परेशानी नहीं आए। 
 

प्रदेश में चलाए जाएंगे विशेष अ​भियान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इसके लिए विशेष अ​भियान चलाए जाएंगे। प्रदेशभर में यह अ​भियान 9 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक चलेंगे। इसके तहत जिन लाभा​र्थियों का ईकेवाईसी नहीं हुआ है उनकी सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकायों और जेएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं ताकि सभी लोगों का ईकेवाईसी हो जाए। 


टीमों को दिए सख्त निर्देश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी अ​धिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव में इस प्रकार के कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा शहरी मोहल्लों में भी ऐसे कैंप लगाकर लोगों के ई-केवाईसी पूरे किए जाएं। जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र के सभी लोगों के ई-केवाईसी पूरे होने चाहिएं, उसके बाद अगले क्षेत्र में कदम रखा जाए। यदि किसी सदस्य की मौत हाे चुकी है या फिर वह स्थायी रूप से बाहर चला गया है या किसी नाम का डुप्लीकेट है तो ऐसे नाम को एम राशन मित्र पोर्टल के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वही अपर मुख्य सचिव र​श्मि अरुण शमी ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह ई-केवाईसी प्रक्रिया की निगरानी करें। प्र​तिदिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे ​शिविरों के माध्यम से पूरा करें।

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