हजारों करोड़ रुपए को लेकर RBI ने की नई गाइडलाइन जारी, इन लोगों को मिलेगा बंपर फायदा

RESERVE BANK: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश के अंदर बैंकों में अनक्लेम्ड रूप में पड़े हजारों करोड रुपए को लेकर नियमों में बदलाव किया है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों के साथ-साथ NBFC में हजारों करोड़ की राशि अनक्लेम्ड रूप में पड़ी है। यह ऐसी राशि है जिसका कोई भी दावेदार नहीं हैं। इस राशि के हजारों अकाउंट ऐसे हैं जिनमें नॉमिनी की डिटेल तक नहीं भरी गई है। ऐसे में बैंक को भी समझ में नहीं आ रहा कि यह राशि किसके नाम पर जारी की जाए। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अनक्लेम्ड राशि को लेकर नए नियम लागू किए हैं। देश के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो बैंक में खाता खुलवाने के दौरान नॉमिनी नहीं बनाते। किसी अनहोनी के चलते अगर ऐसे खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी ना होने के चलते बैंक द्वारा अकाउंट में पड़ी राशि जारी नहीं की जा सकती। ऐसे में यह राशि अनक्लेम्ड राशि में चली जाती है।
आरबीआई ने नॉमिनी को लेकर लागू किए नए नियम
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंक में खाता धारकों को नॉमिनी बनाने के नए नियमों के तहत सहूलियत प्रदान की है। आरबीआई के नए नियम लागू होने के बाद खाताधारक अपने बैंक खातों में चार नॉमिनी तक बना सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी करोड़ों रुपए की राशि नॉमिनी ना होने के कारण बैंक में ही पड़ी रहती है। उन लोगों को आरबीआई के नए नियम लागू होने के बाद अब बंपर फायदा होगा। आरबीआई (RBI) ने
बैंकों में लगातार बढ़ रही अनक्लेम्ड राशि को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों और NBFC के पास मौजूदा सेविंग अकाउंट और नए सेविंग अकाउंट और सेफ्टी लॉकर में नॉमिनी बनाने के आदेश दिए हैं।
रिजर्व बैंक ने भुगतान से संबंधित नियमों में किया बदलाव
रिजर्व बैंक ने भुगतान से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन (RBI NEW GUIDLINE) जारी करने के बाद भुगतान संबंधी नियम अब बदल चुके हैं। पाठकों को बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपनी प्रवर्तन कार्रवाई को और प्रभावशाली बना दिया है। इसके लिए प्रवर्तन कार्रवाई हेतु नियमों में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब विदाउट लाइसेंस के भुगतान संबंधी सेवाओं का संचालन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा किसी भी बैंक या भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनी द्वारा
गोपनीय और प्रतिबंधित जानकारियों का खुलासा करने पर उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना किसी बैंक या भुगतान संबंधी सेवाओं से जुड़ी कंपनी द्वारा समय से नहीं भरा गया, तो दंड के अलावा प्रतिदिन 25,000 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। RBI द्वारा लगाया जाने वाला यह अतिरिक्त जुर्माना तब तक जारी रहेगा, जब तक भुगतान संबंधी उलंघन को संबंधित बैंक या कंपनी द्वारा ठीक नहीं कराया जाता।