Banking Rules: बैंकों के करोड़ों ग्राहकों हेतु बदलेंगे नियम, 19 नए नियम होंगे लागू, बिल हुआ पास

Banking Rules: देश में करोड़ों बैंक ग्राहकों के यह खबर अहम है। भारत देश में अब बैंक रैकों है तो नियम बदलने की तैयारी की जा रही है। नहीं नियम लागू होने के बाद बैंक ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में चार नॉमिनी रख सकते हैं। बैंकों में ग्राहकों के लिए नियमों में बदलाव हेतु लोकसभा में मंगलवार को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई सरकार अब बैंकिंग में कई अहम बदलाव करने जा रही है। मेकिंग प्रणाली में बदलाव हेतु लोकसभा में जो बिल प्रस्तुत किया है गया है उसके तहत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के साथ साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 व अन्य कानूनों में संशोधन करके बदलाव करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया लोकसभा में बिल पेश
भारत देश के अंदर बैंकिंग प्रणाली में बदलाव हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया है। इस बिल के अनुसार सरकार बैंकिंग प्रणाली में अब 19 बदलाव करने जा रही है। बेकिंग प्रणाली में बदलाव हेतु इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा से मंजूरी भी मिल गई है। यह बिल लागू होने के बाद बैंकिंग प्रणाली से जुड़े बैंक ग्राहकों को नए नियमों का पालन करना पड़ेगा।
नए कानून लागू होने पर बैंक ग्राहक अपने खातों के लिए 4 नॉमिनी कर सकेंगे दर्ज
केंद्र सरकार ने वर्तमान बैंक की प्रणाली में बदलाव हेतु लोकसभा में एक बिल पेश किया है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद और नए कानून के लागू होने के बाद बैंक खाताधारक एक बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनी दर्ज कर सकेंगे। केंद्र सरकार बैंकिंग प्रणाली में यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को बैंक खाता धारक के सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए कर रही है। ज्ञात हो कि वर्तमान में बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए से अधिक ऐसी राशि है, जिस राशि पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई दावा नहीं किया। इसे देखते हुए सरकार अब एक बैंक खाता में चार नॉमिनी जोड़ने हेतु नया नियम लाने जा रही है।
बैंक नए नियम लागू होने के बाद 15 दिन की जगह एक महीने और तिमाही के अंतिम सप्ताह में दे सकेंगे आरबीआई को अपनी रिपोर्ट
भारत देश के अंदर सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली के नए नियमों को लागू करने के बाद बैंक को अपनी रिपोर्ट आरबीआई को 15 दिन में देने की बजाय एक महीने या तिमाही के अंतिम सप्ताह में देने की छूट दी जाएगी।
बैंकों को आरबीआई को अपनी रिपोर्ट देने की समय-सीमा में यह छूट बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के नए कानून के तहत दी जाएगी। ज्ञात हो कि पहले बैंकों को प्रत्येक शुक्रवार को RBI को रिपोर्ट देनी पड़ती थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार का बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 में प्रस्तावित संशोधन बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ निवेशकों और खाताधारकों के हितों को भी सुरक्षित रखेगा।
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को मिला बड़ा तोहफा
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को इस बिल के लागू होने के बाद बड़ा तोहफा मिला है। इस बैंक के डायरेक्टर्स अब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में भी अपनी सेवाएं सकेंगे। इसके साथ-साथ सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 2 वर्ष की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। सरकार का यह नियम चेयरमैन और होल-टाइम डायरेक्टर्स पर लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें कि देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा सहकारी बैंक स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में यह सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं।
बैंकिंग प्रणाली में बदलाव हेतु सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल के लागू होने के बाद सरकारी बैंकों को ऑडिटर्स की फीस और टॉप लेवल टैलेंट को हायर करने का अधिकार दिया जाएगा। यह नियम लागू होने के बाद बैंकों के अधिकार बढ़ने के साथ-साथ ऑडिट क्वालिटी में भी सुधार होगा।