भारत सरकार का बड़ा फैसला, अब घर में रख सकते हैं सिर्फ इतना गैस सिलेंडर, नियम तोड़ने पर होगी 7 साल की जेल
LPG gas cylinder new rule: भारत में एलपीजी क्राइसिस के वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। भारत के तमाम राज्यों में एलपीजी की कमी के वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा ह। सरकार के द्वारा भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को दूर किया जा सके।
भारत सरकार एलपीजी सिलेंडर के जमाखोरी और पीएनजी के साथ डबल गैस कनेक्शन रखने पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गैस की सप्लाई को संतुलित करना और जरूरतमंद परिवार तक गैस को पहुंचना है।
ऊर्जा संसाधन पर बढ़ते दबाव और आयात कम होने के कारण भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। सरकार के द्वारा इसे देखते हुए सख्त कानून बनाया गया है।
इन लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सरकार के नए नियम के अनुसार घरेलू उपभोक्ता को अधिकतम दो एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति है और यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अनुमति 40 किलोग्राम से अधिक अपने घर में गैस सिलेंडर रखता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा।
ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। कानून की धारा 7 के अनुसार दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जय हो सकती है। धारा 6A के अंतर्गत अतिरिक्त गैस सिलेंडर अगर जप्त होता है तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
