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RBI NEW GUIDELINE: बैंक खातों में पड़ी अरबों रुपए की अनक्लेमड राशि होगी ग्राहकों को वापस, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन

आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)  नियमों के अनुसार जिन खातों में 10 वर्षों तक किसी प्रकार का लेन-देन नहीं होता है उनकी डिपॉजिट राशि को अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर दिया जाता है। इससे बैंकों में जमा यह पूरी राशि भी अनक्लेम्ड हो गई है। ऐसे में वित मंत्रालय और आरबीआई ने इन अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट की वापसी का निर्णय लिया है। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अभियान शुरू किया गया है, ताकि यह पैसा हकदारों तक पहुंच सके।
 
RBI NEW GUIDELINE UPDATE
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Reserve Bank of India: बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश के विभिन्न बैंकों में करोड़ों अकाउंट ऐसे हैं जिनमें पिछले दस साल या इससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इससे ये अकाउंट ब्रांचों में निष्क्रिय पड़े हैं। इन खातों में अरबों रुपए जमा हैं। इतने सालों से यह राशि बैंकों में डिपॉजिट है, इसके बावजूद न तो यह राशि कोई निकालने आ रहा है और न ही किसी ने एक रुपए भी जमा कराया है।

आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)  नियमों के अनुसार जिन खातों में 10 वर्षों तक किसी प्रकार का लेन-देन नहीं होता है उनकी डिपॉजिट राशि को अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर दिया जाता है। इससे बैंकों में जमा यह पूरी राशि भी अनक्लेम्ड हो गई है। ऐसे में वित मंत्रालय और आरबीआई ने इन अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट की वापसी का निर्णय लिया है। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अभियान शुरू किया गया है, ताकि यह पैसा हकदारों तक पहुंच सके।

जमा राशि लौटाने के लिए 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' कैंप लगाए जाएंगे। लीड बैंक मैनेजर एचएल मीणा ने बताया कि अनक्लेम्ड एसेट्स के सुगम और त्वरित निपटान के लिए वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई ने योजना शुरू की है। इसके आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राशि लौटाने के लिए 28 नवंबर को सुबह 10.30 बजे गुलाब चोक पर कैंप लगेगा। इसमें जिले की समस्त बैंकं शामिल होंगी। कैंप में बैंक खातों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

ग्राहकों को राशि लौटाने का पहली बार ऐसा प्रयास

बैंकिंग सेक्टर के जानकार और लीड बैंक के पूर्व मैनेजर हिम्मत गेलड़ा ने बताया कि खातों में समय-समय पर लेन-देन नहीं करने पर दस साल बाद अकाउंट को निष्क्रिय माना जाता है। इसके बाद ऐसे अकाउंट में रखी राशि आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड में ट्रांसफ हो जाती है। इस बार आरबीआई (RBI) ने दस साल से निष्क्रिय खातों में जमा राशि खाताधारकों और उनके परिजनों को लौटाने का निर्णय लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि अकाउंट में समय-समय पर लेन-देन करते रहना चाहिए ताकि खाते निष्क्रिय न हों। साथ ही खाताधारकों को अपने परिजनों को भी अकाउंट की जानकारी देना चाहिए और नामिनी अवश्य दर्ज कराना चाहिए।