CM Vivah Shagun Yojana 2025 : गुड न्यूज! गुड न्यूज! बेटियों की शादी के लिए हरियाणा में मिलेंगे 71 हजार रुपये, जानें कोनसी है ये योजना

CM Vivah Shagun Yojana 2025 : हरियाणा सरकार की तरफ से समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए यह योजना सराहनीय रुप से बेहत्तर विकल्प है।
अनुदान राशि प्रदान की जारी है
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का कमजोर परिवारों को उद्देश्य आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को सुगम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस 71 हजार रुपये तक की योजना का फायदा उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को खुशहाल और सुरक्षित बनाएं।
दिव्यांग वर-वधू को कितनी राशि दी जाती है?
सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 की सहायता राशि दी जाती है।
इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 अनुदान राशि दी जाएगी।
यदि केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी।
विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
आवेदनकर्ता लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता इस योजना के लिए शादी के 6 महीने के अंतराल में आवेदन कर सकता है।
6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
विवाह शगुन योजना के लिए डॉकोमेंट
मैरिज रजिस्ट्रेशन
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक कॉपी
लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
विवाह शगुन योजना के लिए करें ऐसे आवेदन
विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करों:
सबसे पहले आप विवाह रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
अब इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
अब आप इस पोर्टल को लॉगिन करें।
पोर्टल पर सबसे पहले आप शादी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।
पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक करें।
आपको अपनी पात्रता के अनुसार जाति या बीपीएल या दिव्यांग जिसके भी अंतर्गत आते हैं तो आवेदन करें।
आपके पास एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर वेरिफाईंग करें।
इस तरह से आप ऑनलाइन माध्यम से विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपके बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।