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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना पीड़ितों को 1,50,000 तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा प्रदान : अतिरिक्त उपायुक्त

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना पीड़ितों को 1,50,000 तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा प्रदान : अतिरिक्त उपायुक्त
 
Cashless treatment scheme

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को 1,50,000 तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना के दिन से लेकर अधिकतम 7 दिनों तक उपलब्ध की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा के परिवहन आयुक्त द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को देर सायं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई।  


अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार मे वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहें थे। इस दौरान एसडीएम सत्यवान मान, आरटीए गिरीश कुमार, डिप्टी सीएमओ पालेराम कटारिया, एडीटीओ संजीव कुमार, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी रवि हूडा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिले में नागरिक अस्पताल, एसडीएच सफीदों, सीएच उचाना, एसडीसीएच नरवाना, सीएचसी कालवा, सीएचसी कंडेला, सीएचसी उचाना, सीएचसी जुलाना समेत 23 सरकारी और सरस्वती आई केयर सेंटर, मीनाक्षी जैन अस्पताल, मंगला अस्पताल, गोयल आॅथोर्पेडिक सेंटर, आस्था अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल समेत 18 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जहां इस योजना का लाभ पीड़ितों को उपलब्ध होगा। यह अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों को गुणवत्ता युक्त और समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल में शीघ्र पहुंचाने के लिए 112 हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो पुलिस और अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित की पहचान, इलाज और पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।


उन्होंने प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कैशलेस उपचार प्रक्रिया मे सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को 1,50,000 तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यदि पीड़ित को पुलिस द्वारा अस्पताल लाया जाता है और ईडीआर पर पीड़ित आईडी जेनरेट होती है, तो अस्पताल को योजना के तहत सभी उपचार पैकेज की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यदि पीड़ित स्वयं अस्पताल पहुंचता है, तो टीएमएस पर उपचार आईडी बनाई जाएगी और पुलिस को दुर्घटना की पुष्टि के लिए सूचित किया जाएगा। प्रारंभ में, अस्पताल केवल स्थिरीकरण उपचार प्रदान करेगा। पुलिस द्वारा निर्धारित समय में दुर्घटना की पुष्टि होने पर, अन्य उपचार पैकेज की अनुमति दी जाएगी। यदि पुष्टि नहीं होती या पुलिस दुर्घटना पीड़ित को सही मानने से इंकार करती है, तो पीड़ित को योजना से बाहर कर दिया जाएगा और इलाज का खर्च उसे स्वयं उठाना होगा। यह योजना सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना, उनकी जान बचाना और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है।