अब हरियाणा में नहीं होगा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न,मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए यह आदेश

HARYANA NEWS:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत दर्ज किए गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला व उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठकें नियमित होनी चाहिएं।
उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम को बताया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत 2023-24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीमानुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान किया जा चुका है। "मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना' के तहत वित्त 2024-25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के अलावा 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है। एससी से विवाह पर ढाई लाख की मदद
योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की /लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बैठक मं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम, पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार-प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में जानकारी दी।