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हरियाणा सरकार 1.20 लाख कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खशखबरी, नए नियमों का जल्द मिलेगा लाभ 

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच. के. आर. एन. एल.) में नहीं भेजा गया था और वे अपने स्वयं के विभाग, बोर्ड या निगम में कार्यरत थे। लेकिन अब नए नियमों ने साफ कर दिया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए नए नियम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया, जिसने कई बैठकें करने के बाद मसौदा नियम तैयार किए हैं। मसौदा मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल को भेजा गया, जिन्होंने इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दिया।

मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही नियमों को अधिसूचित किया जाएगा, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब तक सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम में आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण कई विभागों ने इस नीति के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का लाभ नहीं दिया।

हालाँकि, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच. के. आर. एन. एल.) में नहीं भेजा गया था और वे अपने स्वयं के विभाग, बोर्ड या निगम में कार्यरत थे। लेकिन अब नए नियमों ने साफ कर दिया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।

नए नियमों के अनुसार, वे अस्थायी कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर लेंगे और जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम होगा, उन्हें निश्चित रूप से नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग नीति भाग-1, भाग-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम करने वाले 

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