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हरियाणा सरकार ने बदले जीपीएफ एडवांस के नियम, कर्मचारियों पर होगा असर

 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) निकासी और अग्रिम राशि से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम छह महीनों में जीपीएफ एडवांस नहीं ले सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे रिटायरमेंट के समय होने वाली वित्तीय गड़बड़ियों और गलत भुगतान पर रोक लगेगी।

मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किए हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में हुई सभी निकासी और अग्रिम की जानकारी पीएफ-09 और पीएफ-10 प्रपत्रों में दर्ज की जाए। यह जानकारी संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित भी होनी अनिवार्य होगी।

अगर किसी कर्मचारी का अंतिम भुगतान केस प्रधान महालेखाकार के पास भेजने के बाद भी विशेष परिस्थिति में एडवांस की आवश्यकता हो, तो विभाग को इसकी सूचना तुरंत आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से देनी होगी।

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