हरियाणा में किसानों की हो गई मौज, अधिग्रहण के बदले सरकार देगी गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला के सेक्टरों में प्लॉट, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
हरियाणा में नए सेक्टर बसाने के लिए सरकार ने जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, उन्हें अब बदले में प्लॉट दिए जाएंगे। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 18 शहरों के लिए विस्थापितों से आवेदन मांगे हैं।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत समेत 18 शहरों में सेक्टरों के लिए जमीन ली थी। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई थी, उन्हें प्लॉट दिए जाने प्रस्तावित थे। सरकार ने उन्हें विस्थापित की श्रेणी में रखा था।
योजना के तहत 10 सितंबर 1987 के वाद अधिग्रहित जमीन पर सेक्टर काटे गए, लेकिन जमीन मालिकों को सरकार की नीति के मुताविक इन सेक्टरों में आवासीय प्लॉट नहीं मिल पाए थे। इस संबंध में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन थीं।
इस पर शनिवार को विस्तृत फैसला आया। इसे देखते हुए 31 मई तक प्रभावित लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन न करने वालों को दोवारा मौका नहीं दिया जाएगा। प्राधिकरण ने कहा है कि सेक्टरों से जुड़े विस्थापित 50 हजार रुपये की सिक्यॉरिटी राशि के साथ प्लॉट के लिए आवेदन करें।
सरकार ने लाभ देने के लिए क्राइटेरिया तय किया है। सेक्टरों में प्लॉट खाली होने की स्थिति में विस्थापितों को तुरंत लाभान्वित करने का प्रयास होगा। जहां प्लॉट नहीं वचे हैं, उसके लिए विकल्पों पर विचार किया जाएगा।