Haryana News: हरियाणा में निशुल्क मिलेगी कानूनी सहायता, जारी हुआ टोल फ्री नम्बर

Haryana News: राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सोमवार को हरियाण रोड़वेज, नागरिक अस्तपाल, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष, सीएचसी मैनेजर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत विभाग व अन्य विभागों की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में एक मिटिंग का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को कानूनी परामर्श व कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक टोल फ्री नम्बर 15100 शुरू किया गया है। यह पहल उन नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे है और उन्हें कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है।
घर बैठे प्राप्त करें निशुल्क कानूनी सहायता
प्राधिकरण सचिव मोनिका ने बताया कि टोल फ्री नम्बर 15100 विशेष उन लोगों के लिए सहायक होगा जो कानूनी जानकारी और कानूनी सहायता के लिए घर बैठे फोन से सहायता प्राप्त कर सकते है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या जैसे पारिवारिक विवाद, श्रमिक अधिकार, दिवानी, उपभोक्ता मामले, सम्पत्ति विवाद या अन्य किसी कानूनी मामलों में मदद की आवश्यकता है तो वह इस टोल फ्री नम्बर 15100 से कॉल करके विशेषज्ञ से कानूनी सलाह ले सकता है।
कानूनी मामलों के सलाहकार और विशेषज्ञ करेंगे निशुल्क मार्गदर्शन
उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को कहा कि वे अपने- अपने विभागों की बिल्डिंग, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारों, पार्कों, बजारों, सार्वजनिक स्थल, सीएचसी सैंटर, आंगनवाड़ी सैंटरों आदि की दीवारों पर टोल फ्री नम्बर व नालसा पोर्टल लिखवाकर नालसा के निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिये। इस सेवा के अन्तर्गत कानूनी मामलों के विशेषज्ञों और सलाहकारों से मार्गदर्शन उपलब्ध होता है जो नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रभावी तरीके से करते हैं।