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हरियाणा में तय सीमा में करने होंगे अब बिजली कनेक्शन, नहीं करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा में तय सीमा में करने होंगे अब बिजली कनेक्शन, नहीं करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
 
 बिजली कनेक्शन
Now electricity connections will have to be made within prescribed limits in Haryana, if not, action will be taken against officers and employees.

हरियाणा में नायब सरकार ने प्रदेश में बिजली लगाने की समय-सीमा जारी कर दी है। यह अधिसूचना कृषि पंपिंग (AP) श्रेणी को छोड़कर अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और LT आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार पर लागू होगी।

नई अधिसूचना जारी करते हुए बिजली विभाग के मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी ने कहा है कि अब बिजली कनेक्शन एक तय समय सीमा के अनुसार जारी किए जाएंगे। महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन मिल जाएगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की समय सीमा 15 दिन तय की गई है।

निर्धारित समय से पहले मीटर न लगाने पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी सक्त कार्रवाई

यह समय सीमा उस समय लागू होगी जब आवेदन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और फीस जमा करवाई जाएगी। फिर भी ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारीयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को बार-बार इधर-उधर बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बिजली मीटर लगवाने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

बता दें कि प्रदेश में करीब 83 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। बिजली मीटर लगवाने के लिए जरूरी दस्तावेज पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि, संपत्ति का प्रमाण पत्र जेसे कि रजिस्ट्री, लीज डीड। आवेदन शुल्क और संबंधित दस्तावेज जो आप बिजली विभाग में जाकर पता कर सकते हैं।