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 2016 से पहले हरियाणा में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन, वित् विभाग ने जारी किया निर्देश 
 

Haryana pension increase- वित्त विभाग ने इसे शर्तों के साथ मंजूरी दी है प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित करेगा कि यह केवल पेंशन के लिए है और ऐसे मामलों में 1 में 2023 से पहले की बकाया पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 
 
हरियाणा में कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन
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Haryana News / Haryana pension increase:  हरियाणा में आज उन कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है जो 19 जुलाई 2016 यानी हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 की लागू होने से पहले सेवानिवृत्ति हो गए थे। 

 अब उनके लिए बड़ी अच्छी खबर सामने यह आ रही है कि उनका पेंशन बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है जिसको लेकर वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं 

1 में 2023 से पहले की बकाया का भुगतान नहीं 

अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वित्त विभाग ने इसे शर्तों के साथ मंजूरी दी है प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित करेगा कि यह केवल पेंशन के लिए है और ऐसे मामलों में 1 में 2023 से पहले की बकाया पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 


वहीं अन्य मामलों को स्वीकृति के लिए पहले की तरह ही वित्त विभाग के पास भेजना होगा अधिक जानकारी के लिए बता दें की काल्पनिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले रिटायर्ड हुए कर्मचारी की पेंशन का पुनर निर्धारण किया जाएगा और पुण्य निर्धारण के बावजूद 1 में 2023 से पहले के बकाए का भुगतान हालांकि नहीं किया जाएगा l 


 काल्पनिक वेतन वृद्धि लेने वाले पेंशन भोगियों के कई मामले प्रशासनिक विभागों के माध्यम से वित्त विभाग के पास पहुंच रहे थे।  जुलाई 2016 से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण नियमों में छूट मांगी गई थी।

वित् विभाग ने जारी किये निर्देश 

 वहीं वित्त विभाग ने अब  इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिया है।