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हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सरकारी स्कूल के प्राचार्य सस्पेंड: तुरंत प्रभाव से आदेश जारी 

हरियाणा सिविल सेवा दंड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।
 
महेंद्रगढ़ में सरकारी स्कूल के प्राचार्य सस्पेंड
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Haryana News : जारी हुए आदेश में क्या लिखा हुआ है 

श्री नरेश कुमार (033969), प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी [3875], जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा)।

कमांक- ६-०/2026/633

दिनांक: 20.07.2026

विषयः उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से कार्यभार मुक्त होने एवं नवीन नियत मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराने वारे।

संदर्भ:

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ के आदेश क्रमांक 5/134-2026 HRG-I (1) दिनांक 19.07.2026

2. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल के यादी क्रमांक Steno/2026-457 दिनांक 20.07.2026
 

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आदेशों के अनुक्रम में आपको सूचित एवं आदेशित किया जाता है कि प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, school शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ के आदेश क्रमांक 5/134-2026 HRG-1 (1) दिनाक 19.07.2026 के तहत आपको हरियाणा सिविल सेवा दंड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल (महेंद्रगढ़) से प्राप्त निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वर्तमान पदभार । प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी) से तुरंत प्रभाव से मुका होकर, निलंबन अवधि के दौरान निर्धारित किए गए अपने नवीन मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल (महेंद्रगढ़) में तुरत अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिहित करें।