हरियाणा में 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला डबल तोहफा, जमीन के मालिकाना हक के साथ पहली बार मिलेगा ये अधिकार

Haryana Panchayat land ownership: हरियाणा में सरकार ने उन लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, जो 20 साल या उससे अधिक समय से पंचायती जमीन पर मकान बनाकर बैठे हैं .बता दें यह लोग अब सरकार से मलिक आना प्राप्त कर सकते हैं इन्हें 2004 में निर्धारित कलेक्ट्रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
हरियाणा सीएम ने विलेज कामन लैंड नियमितकरण एक्ट को दी मंजूरी
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई थी उसी के तहत प्रदेश की सीएम ने हरियाणा विलेज कामन लैंड नियमितकरण एक्ट1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
मालिकाना हक के साथ मिलेगा यह अधिकार
हरियाणा में 20 साल या इससे अधिक कब्जाधारी लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। क्योंकि अब वह 2004 में निर्धारित कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीनों पर अबमालिकना हक प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं पंचायती जमीन पर रह रहे लोग 500 वर्ग गज तक जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक ले सकते हैं। मालिकाना हक मिलने के बाद लोगों को यह संपत्ति किसी भी दाम और किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचने का भी अधिकार मिलेगा।
कब्जाधारियों को लाभ लेने के लिए एक साल के भीतर करना होगा यह काम
अधिक जानकारी के लिए बता दें की सरकार पंचायती जमीन पर लोगों को मालिकाना हक दे रही है। इसी संदर्भ में एक सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने सभी उनको कलेक्टर रेट का भुगतान करने पर जमीन और मकान का मालिकाना हक मिलेगा।
पांच सौ वर्ग गज तक भूमि पर बने मकानों को यह सुविधा मिलेगी। ऐसी भूमि को बाद में किसी भी दर पर बेचा जा सकता है।
यह सरकार के ऊपर छोड़ा है कि 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से वह जमीन के रेट निर्धारित करे। पहले अनुमोदन का अधिकार राज्य सरकार के पास था, लेकिन अब डायरेक्टर पंचायत के पास इसका अधिकार होगा। एक साल के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाेगा।
आढ़तियों के नुकसान की भरपाई
हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को भी राहत देने का काम किया है हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने रबी खरीद सीजन 2024-25 में नमी के कारण खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किये है। बता दें कि बीते दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश के CM सैनी ने यह बड़ा फैसला लिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रबी फसल खरीद के दौरान आढ़तियों को नमी वाले उत्पादों की खरीद करनी पड़ी थी, जिसके चलते आढ़तियों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था। इस संबंध में कई आढ़तियों के शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री से मिल चुके थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आढ़तियों की मांग पर केवल वन टाइम सहायता (ONE TIME HELP) के लिए सरकार ने तीन करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम ने साफ किया कि यह योजना केवल इस वर्ष के लिए ही मान्य होगी।