हरियाणा में इन कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त, वित् विभाग ने जारी किए निर्देश
Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें हरियाणा में वित्त विभाग दिव्यांग कर्मचारी ( disabled employees ) को हटाने जा रही।
वित् विभाग ने जारी किये निर्देश
जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो चुकी है । बता दें कि वित्त विभाग माननीय सुप्रीम कोर्ट (SC) और हाई कोर्ट (HC) के आदेश को आधार बनाते हुए दिव्यांग कर्मचारी जिनकी आयु 58 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन्हें सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया है
अधिक जानकारी के लिए बता दें जो कर्मचारी 58 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुका है। उन सरकारी विभाग को बोर्ड निगमन और संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारी को हटाया जाएगा ।
इस संबंध में वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (HC) के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले लगा चूका है मुहर
अधिक जानकारी के लिए बता दे की इसी तरह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भी 17 फरवरी को जारी आदेश में हरियाणा सरकार द्वारा तीन फरवरी को जारी अधिसूचना पर मुहर लगा चुका है।
वहीँ बता दे की हाल ही में उच्च न्यायालय (HC) की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि उन सभी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों ( Haryana disabled employees ) की सेवाएं समाप्त की जाएं, जो 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं।
