widow pension scheme :हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं की बढाई पेंशन,अब मिलेंगे इतने हजार रुपए

Widow Pension Scheme increased:हरियाणा में सैनी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई है इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी की सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार विधवा पेंशन योजना चला रही है।
इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इन विधवा महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ
इस विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को ही मिलता है जिनकी वार्षिक आय 200000 रुपए तक हो। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जा रही है। विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि हर राज्य में अलग-अलग होती है, जिस राज्य सरकार बढ़ाती या घटाती है। हरियाणा सरकार ने अब विधवा पेंशन योजना की पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी बेहतर जीवन जि सके।
किस-किस राज्य में मिलती है विधवा पेंशन
विधवा पेंशन योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आती है। इसके अलावा उन्हें सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने देती है।
विधवा पेंशन योजना की राशि सीधे महिलाओं के खाते में हस्तांतरित की जाती है। महाराष्ट्र में विधवा पेंशन योजना के तहत₹900 प्रतिमा में विधवा महिला को दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार भी विधवा महिलाओं को हर 3 महीने में 2500 रुपए देती है। राजस्थान में प्रत्येक महीने हर विधवा महिला को 750 रुपए मिलते हैं।
उत्तराखंड सरकार हर महीने विधवा महिलाओं को ₹1200 देती है।
गुजरात में विधवा पेंशन योजना के तहत गुजरात सरकार विधवा महिला को 1250 रुपए देती है।
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता और शर्तें
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदीका विधवा होनी चाहिए।
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।
महिला राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है महिला के पास वैवाहिक प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकती है