Haryana News: क्या हरियाणा में शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती होगी रद्द ? 21 जनवरी को हाईकोर्ट करेगा अंतिम सुनवाई, देखिए पूरी रिपोर्ट

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा की गई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती पर संकट के बादल छाए हुए हैं। शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती पर अंतिम सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा 21 जनवरी को की जाएगी। ज्ञात हो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही इस भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील करने के आदेश दे रखे हैं।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सील करने के आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा लगता है जैसे प्रतिवादी आयोग ने शिफ्ट अटेंडेड भर्ती के दौरान उन अभ्यार्थियों के उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं जिनका साक्षात्कार पूरा होने के बाद चयन किया गया है क्योंकि यह समय एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता था उपयुक्त स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है की संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सील किया जाए।
अगर भर्ती के दौरान संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य विभाग के पास रखा है उसे भी 18 जुलाई 2024 को न्यायालय को भेज दिया जाए। कोर्ट के आदेशों के बाद एडवोकेट जनरल बी आर महाजन ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि प्रतिवादी आयोग द्वारा शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का संपूर्ण रिकॉर्ड सील कर 18 जुलाई 2024 को न्यायालय में भेज दिया जाएगा।
लेकिन 14 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बलदेव राज महाजन ने अदालत में कहा कि लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट अभी तक प्रतिवादीगण को नहीं मिली है। जिस पर कोर्ट द्वारा लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट याचिकाकर्ता और प्रतिवादिगण को उपलब्ध करवाई गई और अंतिम सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई।
याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार के बाद भर्ती के मानदंड बदलने के लगाए आरोप
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा की गई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती के याचिकाकर्ता आनंद के वकील कमल सहगल ने आरोप लगाया है कि साक्षात्कार के बाद इस भर्ती के मानदंड बदल दिए गए हैं। भर्ती के मानदंडों को उसे समय बदल गया जब प्रणाम घोषित होने वाला था और चयन अपने अंतिम चरण में था।
उन्होंने कहा कि यदि कुछ याचिकाकर्ताओं को अनुभव का लाभ नहीं देने के बावजूद भी उनका चयन किया जा सकता था। क्योंकि उनके कुल अंक उन अन्य उम्मीदवारों के बराबर हैं जिन्हें 2014 के अनुसरण में दिए गए लाभ के आधार पर चुना गया था। इस मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। लोग यह देखने को उत्सुक हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इस भर्ती को रद्द करेगा या फिर कुछ और फैसला सुनाएगा।